भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग,
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग का एक भाग है। सीबीआईसी का कार्यक्षेत्र सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जीएसटी और नारकोटिक्स से जुड़े विषयों के प्रशासन से संबंधित नीति तैयार करने और जीएसटी, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, तस्करी की रोकथाम जैसे कार्यों से संबंधित है। बोर्ड अपने अधीनस्थ संगठनों के लिए प्रशासनिक प्राधिकरण है, जिसमें सीमा शुल्क भवन, जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर आयुक्तालय और केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला शामिल हैं।
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा फा. सं. 349/52/2017- जीएसटी, से जारी अधिसूचना संख्या 2/2017-केंद्रीय कर दिनांक 19 जून 2017 के अनुसार, प्रधान मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में 4 (चार) केंद्रीय कर आयुक्तालयों, 2 (दो) केंद्रीय कर (लेखा परीक्षा) आयुक्तालयों और 2 (दो) केंद्रीय कर (अपील) आयुक्तालयों में संगठित किया गया है। तदनुसार, प्रत्येक केंद्रीय कर आयुक्तालय, प्रत्येक केंद्रीय कर (लेखा परीक्षा) आयुक्तालय के अंतर्गत मंडलों और परिक्षेत्रों का क्षेत्राधिकार। विवरण को यहाँ पर देखें
कार्यकारी आयुक्तालय
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अपील आयुक्तालय
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लेखापरीक्षा आयुक्तालय
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उत्तर
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दक्षिण
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पूर्व
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पश्चिम
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अपील-I
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अपील-II
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लेखा परीक्षा-I
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लेखा परीक्षा-II
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